भारतीय जनगणना विभाग उन सभी आवासीय इकाइयों को नगर की श्रेणी में वर्गीकृत करता है जहाँ नगरपालिका या कॉर्पोरेशन या कैंटोनमेण्ट बोर्ड या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी हो। उपर्युक्त विशेषता के बिना भी कोई आवासीय नगर कहलाता है यदि वह इकाई निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हो
⦁ उसकी जनसंख्या 5,000 से अधिक हो।
⦁ वहाँ जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो।
⦁ कम-से-कम 75 प्रतिशत पुरुषों का श्रमिक बल गैर-कृषि कार्यों में संलग्न हो।