बाल-अपराधियों से सम्बन्धित तथ्य है –
(क) इनके गिरोह सुसंगठित होते हैं।
(ख) भारतीय कानून संहिता में इन्हें कठोर दण्ड देने का प्रावधान है।
(ग) ये सामाजिक विघटन के प्रतीक माने जाते हैं।
(घ) ये कम आयु के कच्चे अपराधी होते हैं, ये पारिवारिक विघटन के प्रतीक होते हैं तथा इनका सुधार हो सकता है।