राज्य 14 वर्ष की उम्र के सभी बालकों को संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अन्दर मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए प्रयत्न करेगा ।
- राष्ट्रीय महत्त्व के रूप में घोषित किये गये सभी कलात्मक और ऐतिहासिक महत्त्ववाले स्मारकों, स्थलों, कलाकृतियों, इमारतों के मूल . स्वरूप में परिवर्तन, लूटफाट, नुकसान, विकृति, स्थलांतरण तथा उनके नुकसान को रोकना तथा उनकी सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा ।
- इस तरह इन सिद्धान्तों का उद्देश्य राष्ट्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की सही तरीके से सुरक्षा हो यह देखना है ।