हमारे संविधान में निम्नलिखित छः अधिकारों का समावेश किया गया है –
- समता का अधिकार
- स्वातंत्र्य अधिकार
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
- शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी अधिकार
- संविधानिक उपचारों का अधिकार
- सूचना का अधिकार (सन् 2014 से)
स्वतंत्रता के अधिकार में निम्न छः स्वतंत्रताओं का समावेश किया गया है:
- वाणी (विचार) एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19U) का ।
- शान्तिपूर्वक और अहिंसक रीति (अस्त्र-शस्त्र रहित) से निरायुद्ध एकत्रित होने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1) ख)
- संस्था अथवा संघ के गठन की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1) ग)
- भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1) घ)
- भारत के किसी भी भाग में रहने और स्थायी निवास की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1) ड)
- कोई भी व्यवसाय धंधा-रोजगार और व्यापार करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1) छ)