भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति यह घोषणा वहां के राज्यपाल की सिफ़ारिश पर करता है। यह घोषणा उस स्थिति में की जाती है, जब राष्ट्रपति को राज्यपाल या किसी अन्य भरोसेमंद सूत्र द्वारा प्राप्त सूचना से यह पता चले कि उस राज्य का शासन संविधान की धाराओं के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल राज्य का वास्तविक अध्यक्ष बन जाता है. तथा राज्य की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। ऐसी स्थिति में राज्य के लिए कानून संसद् द्वारा बनाए जाते हैं।
राज्य में आपातकाल (राष्ट्रपति शासन) प्रायः छः मास के लिए होता है, परन्तु संसद् इसे छः मास तक और बढ़ा । सकती है। यदि यह समय एक वर्ष से अधिक बढ़ाना पड़े, तो इसके लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है।