राज्यसभा के पदाधिकारी एवं उनके कार्य- संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा का एक उपसभापति भी होता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। सभापति का दायित्व अथवा कार्य सदन की बैठकों का संचालन करना और अनुशासन बनाए रखना होता है।
सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का सभापतित्व उपसभापति करता है। यह सदन का सदस्य होता है और सदन द्वारा ही चुना जाता है। जब उपराष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा सदन से अनुपस्थित रहता है तो उस समय उपसभापति राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है।