पंचायतों एवं नगर निकायों की संस्थाओं के निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए गठित राज्य निर्वाचन आयोग ही नगर निकायों के निर्वाचन का दायित्व वहन करेगा। यह आयोग पंचायतों व नगर निकायों के चुनाव के लिये निर्वाचक नामावली तैयार करता है एवं निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियत्रंण करता है।
राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन अधिकारी / आयुक्त की नियुक्ति करता है। इसकी नियुक्ति की अवधि तथा सेवा शर्ते भी राज्यपाल द्वारा ही तय की जाती हैं। राज्य निर्वाचन अधिकारी / आयुक्त को उसके पद से उन्ही कारणों और उसी रीति से हटाया जा सकता है जिन कारण और रीति से न्यायाधीश को हटाया जा सकता है।