लोकसभा के सदस्यों को निम्नलिखित विशेषाधिकार प्राप्त हैं –
⦁ भाषण की स्वतन्त्रता – लोकसभा के प्रत्येक सदस्य को स्वतन्त्रतापूर्वक भाषण देने का अधिकार प्राप्त है। उसके भाषण के विरुद्ध न्यायालय में किसी भी प्रकारे का अभियोग नहीं लगाया जा सकता।
⦁ भाषण और विचारों को प्रकाशित करने का अधिकार – लोकसभा में दिए गए भाषण, तर्क-वितर्क अथवा रिपोर्ट को वह स्वयं प्रकाशित कर सकता है।
⦁ गिरफ्तारी से मुक्ति – अधिवेशन के दिनों में तथा अधिवेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी दीवानी मुकदमे के कारण किसी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
आपराधिक अभियोजना के सम्बन्ध में ऐसी गिरफ्तारियों से सम्बन्धित निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है।