निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान प्रत्येक ऐसी कम्पनी पर लागू होते हैं जिस कम्पनी की शुद्ध सम्पत्ति किसी वितीय वर्ष में Rs.500 करोड़ या उससे अधिक या बिक्री Rs.1000 करोड़ या उससे अधिक या शुद्ध लाभ Rs.5 करोड़ या इससे अधिक हो। उस कम्पनी को अपने संचालकों की एक निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करना होगा। इस कमेटी में कम से 03 संचालक होंगे इनमें से कम से कम एक स्वतंत्र संचालक होना चाहिये। उपरोक्त प्रावधान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (1) के अनुसार तय किये गये हैं।